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बाढ़-भूस्खलन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी: “पहाड़ियों में अवैध कटाई बंद हो”

उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर और पंजाब में हालिया बाढ़ और भूस्खलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी चिंता जाहिर की है।

कोर्ट ने कहा कि ये आपदाएं प्राकृतिक कारणों के साथ-साथ इंसानी लापरवाही का भी नतीजा हैं।


मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि बाढ़ में बड़ी मात्रा में लकड़ी बहने के वीडियो सामने आए हैं, जो साफ दिखाते हैं कि पहाड़ियों में बड़े पैमाने पर अवैध कटाई हुई है।


कोर्ट ने केंद्र सरकार, एनडीएमए, पर्यावरण मंत्रालय, एनएचएआई और सभी संबंधित राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है।

इस पर दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा गया है। सुनवाई अनामिका राणा की याचिका पर हो रही थी, जिसमें पेड़ों की अवैध कटाई को प्राकृतिक आपदाओं का बड़ा कारण बताया गया है।

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